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पार्सल ट्रेनों में सामान भेजने वालों के लिए राहत किसी कारण विलंब होने पर नहीं लगेगा जुर्माना

फिरोजपुर मंडल के अधीन चलने वाली पार्सल ट्रेनों में आने वाला सामान और कहीं भेजने वाला सामान किसी कारणवश व्यापारियों और संस्थाओं द्वारा लेट जमा करवाया जाता है तो उसे किसी प्रकार का का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। सीनियर डीआरएम विवेक शर्मा ने बताया कि भारतीय रेलवे पार्सल भेजने वाले व्यापारियों, संस्थाओं से किसी भी प्रकार का जुर्माना 3 मई तक नहीं वसूल करेगा। क्योंकि लॉकडाउन के कारण 3 मई तक सभी यात्री ट्रेन सेवा बंद है। इस दौरान माल गाड़ियों और स्पेशल पार्सल ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिससे देश के विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं का परिवहन निर्बाध रूप से चालू रहेगा।
विवेक शर्मा ने बताया कि लॉकडाउन की स्थिति में लोडिंग और अनलोडिंग का काम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करवाया जा रहा है। इस कारण लोडिंग-अनलोडिंग निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हो पाती है। अतः लॉकडाउन की अवधि तक भारतीय रेलवे किसी भी प्रकार का शुल्क जैसे-स्थान शुल्क, विलंब शुल्क, स्टैकिंग, स्टेबलिंग इत्यादि नहीं वसूल करेगा। पार्सल स्पेशल ट्रेनों में आवश्यक सामान की बुकिंग हेतु एक पार्सल सेल का गठन किया गया है।

बुकिंग को इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क

  • व्यापारी और संस्थाएं 138 और 01632-243413 पर संपर्क कर सकते हैं।
  • इन ट्रेनों में बुक करवा सकते हैं पार्सल
  • पार्सल स्पेशल ट्रेन नंबर अमृतसर-हावड़ा एक्सप्रेस (00464), जम्मू तवी दिल्ली (00404), फिरोजपुर कैंट-मुंबई सेंट्रल (00912), अमृतसर- हैदराबाद (00764), लुधियाना-बांद्रा टर्मिनस (00902) के बारे में बुकिंग संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।


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Relief for those who send goods in parcel trains will not be fined due to delay for any reason


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