मॉल और बड़े-बड़े स्टोर्स पर अभी कस्टमर को कैरी बैग के चार्जेस के नाम पर लूटा जा रहा है। कंज्यूमर कोर्ट्स ने कई बार सख्त आदेश देते हुए कंपनियों पर भारी हर्जाना लगाया है। इसके बावजूद ये लूट जारी है। ऐसे ही एक मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने एक कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया और उन्हें कस्टमर को 1100 रुपए अदा करने के निर्देश दिए।
उस कंपनी के स्टोर पर कस्टमर से कैरी बैग के लिए 7 रुपए चार्ज किए गए थे। कंज्यूमर कमीशन ने मिल्क कालोनी धनास के रहने वाले बलविंदर सिंह की शिकायत पर एलांते मॉल स्थित आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है। बलविंदर से एलांते मॉल के स्टोर से 7 रुपए कैरी बैग केे वसूले थे।
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