कोरोना वायरस न फैले, इसके लिए पंजाब सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, मगर इसकी गंभीरता को न समझने वाले लोग यूं ही घरों से बाहर घूम रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों जो कर्फ्यू के दौरान भी बेवजह घूमते हैं के खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के साथ-साथ अब कुछ मामलों में धारा 269 व 270 के तहत मामले दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसलिए संभल जाएं तथा बिना वजह घरों से बाहर न निकलें। कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस की तरफ से पिछले 36 घंटों में 8 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से तीन में कर्फ्यू उल्लंघन के साथ साथ बीमारी को फैलाने की धाराएं भी लगाई गई हैं।
सिटी पुलिस ने ऐसे दो मामले दर्ज किए हैं। दोनों ही मामलों में आरोपी दोपहर 12 बजे के करीब चंडीगढ़ चौक व अंबेडकर चौक के पास घूम रहे थे। दोनों आरोपियों के पास ही कोई कर्फ्यू पास नहीं था तथा न ही वे अपने बाहर होने का कोई उचित कारण बता सके। जिस पर गढ़शंकर रोड निवासी विक्की व मूसापुर रोड निवासी जसमीत कौल के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 188, 269 व 270 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं।
धारा 269 में किसी जानलेवा बीमारी को लापरवाही से फैलाने के लगते हैं आरोप
इन धाराओं संबंधी जब एडवोकेट बृजनंदन सिंह राणा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि धारा 269 के अनुसार अगर किसी जानलेवा बीमारी को लापरवाही से फैलाने के आरोप लगते हैं, जबकि धारा 270 के अनुसार जानलेवा बीमारी के बारे में जानते हुए या फिर उसके बारे में पता होने के बावजूद उसे निंदनीय तरीके से फैलाने के आरोप लगते हैं। धारा 270 में दोष साबित होने पर दो साल तक की जेल व जुर्माना भी हो सकता है -बृजनंदन सिंह राणा, एडवोकेट
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Dainik Bhaskar https://ift.tt/2RaU3lm
0 Comments